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अनाथ विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा शुल्क से छूट

अनाथ विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा शुल्क से छूट

अपना विचार/नन्द किशोर पटेल

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने माता-पिता दोनों को खो चुके विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे विद्यार्थियों से मंडल की हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी सहित अन्य परीक्षाओं में परीक्षा और नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी।

मंडल के 10 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार, किसी रिश्तेदार पर आश्रित अथवा शासन/शासन से अधिकृत संस्था द्वारा संचालित अनाथालय में रहकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को शुल्क छूट का लाभ मिलेगा। आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई जारी रखने में परेशानी झेल रहे विद्यार्थियों को इस निर्णय से राहत मिलेगी।

मृत्यु प्रमाण-पत्र जरूरी: परीक्षा फॉर्म भरते समय विद्यार्थी को माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र अथवा शासन द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र नहीं देने पर शुल्क छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

मंडल ने आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को भेज दी है।

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  • नंदकिशोर पटेल
    प्रधान संपादक एवं प्रकाशक
    भारत सरकार के नियमानुसार पंजीकृत समाचार पत्र के संपादक के रूप में निष्पक्ष, निर्भीक एवं जनहितकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित। सत्य, पारदर्शिता और जनविश्वास हमारी पहचान है।

    सत्य • निष्पक्षता • जनहित

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