तंबाकू नियंत्रण कानूनों का कड़ाई से पालन करें विक्रेता, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
तंबाकू नियंत्रण कानूनों का कड़ाई से पालन करें विक्रेता, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
सिंगरौली, 8 जून 2026। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा जिले के सभी तंबाकू विक्रेताओं, पान दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आम नागरिकों को तंबाकू नियंत्रण संबंधी कानूनों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नोडल अधिकारी एंटीसीपी डॉ. रचना सिंह ने बताया कि जिले में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर निगरानी एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार की ‘तंबाकू-मुक्त शैक्षणिक संस्थान’ मार्गदर्शिका तथा ‘सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003’ के प्रावधानों का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके तहत किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय की 100 गज (300 फीट) की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, जबकि धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक है। वहीं धारा 6(क) के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनसे खरीदवाना अपराध है तथा धारा 6(ख) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री निषिद्ध है।
इसके अलावा ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2019’ के तहत ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की टीम द्वारा जिले भर में नियमित निरीक्षण, चालानी कार्रवाई और जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
प्रशासन ने सभी व्यापारियों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से तंबाकू नियंत्रण कानूनों का पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई के साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।