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RBI के नए नियमों से बैंक एजेंटों की मनमानी खत्म, जानिए क्या-क्या बदलेगा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और उनके एजेंटों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और ग्राहक हितैषी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नियम स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और लोकल एरिया बैंक सहित विभिन्न बैंकिंग संस्थानों पर लागू होंगे। नए निर्देश 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। इसके लिए बैंकों को अपनी व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव करने हेतु करीब साढ़े छह महीने का समय दिया गया है।

RBI के निर्देशों के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी अधिकृत डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSA) और डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट (DMA) की अद्यतन सूची प्रकाशित करनी होगी। किसी भी बदलाव की स्थिति में सात दिनों के भीतर सूची को अपडेट करना अनिवार्य होगा।

बैंक शाखाओं को अपने कर्मचारियों, एजेंटों और थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट प्रतिनिधियों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाना होगा। इसके लिए अलग ड्रेस कोड या पहचान पत्र जैसी व्यवस्था अपनाई जा सकती है।

बैंकों को DSA और DMA से लिखित आश्वासन लेना होगा कि वे तथा उनके सब-एजेंट बैंक के निर्धारित “कोड ऑफ कंडक्ट” का पालन करेंगे। इस आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना भी आवश्यक होगा।

नए नियमों के तहत एजेंट ग्राहकों से केवल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकेंगे। ग्राहक की पूर्व अनुमति के बिना उनके घर या कार्यालय नहीं जा सकेंगे और न ही स्वयं को बैंक कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे।

RBI ने स्पष्ट किया है कि कोई भी थर्ड-पार्टी कर्मी बैंक का कर्मचारी होने का दावा नहीं कर सकता और न ही बैंक की ओर से किसी प्रकार का वादा या आश्वासन दे सकता है। इन निर्देशों का उद्देश्य ग्राहकों को अनधिकृत गतिविधियों और भ्रामक प्रचार से सुरक्षा प्रदान करना है।

बैंकों और एजेंटों पर RBI की सख्ती, 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम

ग्राहकों की अनुमति के बिना घर या ऑफिस नहीं जा सकेंगे एजेंट, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ही कर सकेंगे संपर्क

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  • नंदकिशोर पटेल
    प्रधान संपादक एवं प्रकाशक
    भारत सरकार के नियमानुसार पंजीकृत समाचार पत्र के संपादक के रूप में निष्पक्ष, निर्भीक एवं जनहितकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित। सत्य, पारदर्शिता और जनविश्वास हमारी पहचान है।

    सत्य • निष्पक्षता • जनहित

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