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अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

60.79 बल्क लीटर मदिरा जब्त, तीन आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

  1. 60.79 बल्क लीटर मदिरा जब्त, तीन आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

सिंगरौली, 20 जुलाई 2026।

जिले में अवैध शराब के संग्रहण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60.79 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त की है। मामले में तीन आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर श्री गौरव बैनल के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सतीश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम द्वारा वृत्त सरई क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में दबिश दी गई।

आबकारी विभाग को मिली सूचना के आधार पर ग्राम गौड़बहरा में आरोपी कैलाश यादव की किराना दुकान एवं रिहायशी मकान की तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान 50 नग देशी मदिरा प्लेन, 50 नग देशी मदिरा मसाला तथा 48 नग ली माउंट 6000 बीयर केन सहित कुल 42 बल्क लीटर अवैध मदिरा बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 15 हजार 576 रुपये बताई गई है।

इसी क्रम में ग्राम पुरेल एवं पठरीदा में आरोपी रामजी जायसवाल एवं रामनरेश बेस की किराना दुकानों पर दबिश देकर 34 नग देशी मदिरा प्लेन, 2 नग देशी मदिरा मसाला, 2 नग गोवा मदिरा, 3 नग ली माउंट बीयर बोतल एवं 20 नग ली माउंट बीयर केन जब्त किए गए। यहां से कुल 18.79 बल्क लीटर मदिरा बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 6 हजार 370 रुपये है।

दोनों कार्रवाइयों में कुल 60.79 बल्क लीटर अवैध मदिरा, जिसकी अनुमानित कीमत 21 हजार 946 रुपये है, जब्त की गई।

आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई में वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री नीलिमा मार्को, आबकारी आरक्षक बहादुर सिंह, अनुज भुजिया एवं रीतिका चैकसे सहित विभागीय अमला मौजूद रहा।

— अपना विचार, सिंगरौली

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  • नंदकिशोर पटेल
    प्रधान संपादक एवं प्रकाशक
    भारत सरकार के नियमानुसार पंजीकृत समाचार पत्र के संपादक के रूप में निष्पक्ष, निर्भीक एवं जनहितकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित। सत्य, पारदर्शिता और जनविश्वास हमारी पहचान है।

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