मध्य प्रदेश में अवैध शराब बेचने पर तीन साल की सजा, एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

मध्य प्रदेश में अवैध शराब बेचने पर तीन साल की सजा, एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती बढ़ाते हुए कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार, बिना वैध लाइसेंस के अवैध शराब का निर्माण, बिक्री, भंडारण या परिवहन करने के मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक के कारावास तथा एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कदम प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
सरकार का कहना है कि अवैध शराब के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और जनहानि को रोकने के लिए आबकारी कानूनों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसके लिए आबकारी विभाग और पुलिस को संयुक्त रूप से नियमित अभियान चलाने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि कठोर दंड के प्रावधान से अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि, प्रभावी परिणाम के लिए कानून के साथ-साथ सतत निगरानी, नियमित जांच और जनजागरूकता अभियान भी आवश्यक होंगे।



