कोयला, फ्लाई ऐश और भारी वाहनों के परिवहन पर प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने जारी किए नए निर्देश

कोयला, फ्लाई ऐश और भारी वाहनों के परिवहन पर प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने जारी किए नए निर्देश
सिंगरौली, 8 जून 2026। जिले में कोयला, फ्लाई ऐश, खनिज रेत, गिट्टी एवं अन्य भारी मालवाहक वाहनों के परिवहन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव बैनल ने जन सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नया आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार अब कोयला एवं फ्लाई ऐश का परिवहन केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। कोयले का परिवहन तिरपाल से ढंके बंद वाहनों में तथा फ्लाई ऐश का परिवहन केवल बंद कंटेनरों में किया जाएगा। खुले वाहनों में फ्लाई ऐश के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोयला एवं फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले सभी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तथा प्रत्येक वाहन में स्पीड गवर्नर लगाया जाना अनिवार्य रहेगा। बिना स्पीड गवर्नर वाले वाहनों को परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के निगाही–अमलोरी मोड़–माजन मोड़–परसौना मार्ग पर कोयला परिवहन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण मार्गों पर भारी वाहनों के लिए निर्धारित समयावधि में नो-एंट्री व्यवस्था लागू रहेगी।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में बढ़ते औद्योगिकीकरण तथा कोयला एवं फ्लाई ऐश के परिवहन के कारण वायु प्रदूषण, यातायात अवरोध और सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले परियोजना प्रबंधन, ट्रांसपोर्टर, वाहन संचालकों एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।


