जातिसूचक गाली, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला SC/ST एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज

अपना विचार समाचार | सिंगरौली
सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ कथित रूप से जातिसूचक अपमान, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिंगाही निवासी परसनाथ प्रजापति ने माड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई कि 16 फरवरी 2026 की रात लगभग 9:30 बजे वह गांव में मौजूद था, तभी विवाद के दौरान आरोपी अंकित चौबे ने कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पीड़ित का कॉलर पकड़कर धक्का-मुक्की की, जिससे वह जमीन पर गिर गया। बीच-बचाव के लिए पहुंचे लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया। घटना में पीड़ित को हाथ की उंगलियों में चोट आने की बात भी शिकायत में कही गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए माड़ा पुलिस ने FIR क्रमांक 0086/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2), 324(2), 351(2) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(va) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
पुलिस का कहना है कि प्रकरण की जांच जारी है तथा जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



