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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में OBC आरक्षण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित, 15 जुलाई से होगी नियमित सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में OBC आरक्षण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित, 15 जुलाई से होगी नियमित सुनवाई

जबलपुर, 9 जुलाई 2026। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वर्ष 2019 से लंबित अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से जुड़े 91 महत्वपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष खंडपीठ का गठन कर दिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेश के अनुसार अब इन मामलों की नियमित सुनवाई 15 जुलाई 2026 से न्यायमूर्ति आनंद पाठक और विनय सराफ की खंडपीठ करेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि OBC आरक्षण से जुड़े इन मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में विशेष बेंच गठित कर तीन माह के भीतर सुनवाई पूरी करने का अनुरोध किया था। हालांकि, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने तथा न्यायमूर्ति विनय सराफ के इंदौर स्थानांतरण के कारण नियमित सुनवाई प्रभावित हो गई थी।

इसके बाद 16 और 24 जून 2026 को न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं भगवती प्रसाद शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए जुलाई के दूसरे सप्ताह से नियमित सुनवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे।

चूंकि न्यायमूर्ति विनय सराफ पहले भी इन प्रकरणों की सुनवाई कर चुके हैं, इसलिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया ने 8 जुलाई 2026 को प्रशासनिक आदेश जारी कर सभी 91 प्रकरणों को न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं विनय सराफ की विशेष खंडपीठ को सौंप दिया।

OBC आरक्षण से जुड़े इन मामलों की सुनवाई लंबे समय से लंबित होने के कारण प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों और संबंधित पक्षों की निगाहें अब 15 जुलाई से शुरू होने वाली नियमित सुनवाई पर टिकी हैं।

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  • नंदकिशोर पटेल
    प्रधान संपादक एवं प्रकाशक
    भारत सरकार के नियमानुसार पंजीकृत समाचार पत्र के संपादक के रूप में निष्पक्ष, निर्भीक एवं जनहितकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित। सत्य, पारदर्शिता और जनविश्वास हमारी पहचान है।

    सत्य • निष्पक्षता • जनहित

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